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सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम: वरिष्ठ नागरिक बचत योजना – 2023

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता भारत सरकार का वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है जिसे किसी भी बैंक या डाकखाने में कम से कम हजार रुपये या अधिकतम तीस लाख रुपए तक खोला जा सकता है ।

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम  का खाता खुलवाने के नियम शर्तें एवं विशेषताएं निम्नलिखित है:

1. इस खाते की सुविधा केवल सीनियर सिटीजन यानि वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं । यहां पर वरिष्ठ नागरिक वो लोग होते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है ।

2. सरकार के निर्देशों के अनुसार, जमा की गई राशि पर ब्याज तिमाही देय होगा।

3. यह ब्याज वर्तमान में 8.20% है, जो 01.04.2023 से प्रभावी है। जो कि सरकार द्वारा समय समय पर कम या ज्यादा किया जा सकता है।

4. जमा की गई राशि केवल प्रथम खाताधारक के आय स्रोतों से होनी चाहिए।

5. पति और पत्नी एक-दूसरे के साथ एकल या संयुक्त खाता खोल सकते हैं।

6. जमाकर्ता इस खाते पर किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी कर सकता है, और यह नामांकन बदला या रद्द किया जा सकता है। साथ ही इस खाते पर एक से अधिक नॉमिनी भी बनाए जा सकते हैं।

7. खाता की जमा राशि का भुगतान पांच वर्ष के बाद किया जाएगा, या जब खाता तीन साल के ब्लॉक की अवधि के अंत में Extend किया जाएगा, तब।

8. इस योजना में कई आहरणो ( Multiple Withdrawals) की अनुमति नहीं है।

उपरलिखित नियम व सुविधाएं 2019 के अनुसार थी जिनमें से हाल ही में सरकार द्वारा कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं । जो इस प्रकार हैं :

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम , वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2019 में परिवर्तन

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) दिनांक 77/11/2023 को ई-गैजेट अधिसूचना GSR 829(E) दिनांक 77/11/2023 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, 2019 में निम्नलिखित संशोधनों की अधिसूचना जारी की गई है।
कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं:

1. योजना का नाम –

07.11.2023 से इस योजना को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (संशोधन) स्कीम , 2023 (Senior Citizens’ Savings Scheme (Amendment) Scheme, 2023) कहा जाएगा।

2. आयु सीमा अंतराल अवधि :

पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता वह व्यक्ति  खोल सकता था जिसकी आयु पचपन वर्ष  या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से नीचे हो और जो इस योजना के तहत खाता खोलने की तिथि को या उससे एक महीने के भीतर पूर्णावधि पेंशन या किसी अन्य कारण से सेवानिवृत्त हो चुका हो, अधीनस्थ या किसी भी अन्य कारण से सेवानिवृत्त हो चुका हो, परंतु अभी नए नियमों के अनुसार यह आयु सीमा 55 से 76 वर्ष कर दी गई है और पेंशन और खाता खुलवाने  अंतराल अवधि बढ़ाकर तीन महीने कर दी गई है ।

3. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा –

पुराने नियमों के अनुसार यह खाता एक हजार रुपये से शुरू होकर पन्द्रह लाख रुपये तक खोला जा सकता था परंतु नए नियमों के अंतर्गत जमा सीमा बढ़ाकर अधिकतम तीस लाख रुपये तक कर दी गई है । परंतु यहां पर सनद रहे कि यह सीमा पेंशनर द्वारा प्राप्त या 30 लाख जो भी कम हो , पर लागू होगी ।   “सेवानिवृत्ति लाभ” का अर्थ है कि सेवानिवृत्ति या अन्य कारणों पर खाताधारक को देय भुगतान, और समाहित प्रोविडेंट फंड योग्यता, सेवानिवृत्ति या सुपरेनुएशन या मृत्यु भरण धनराशि, पेंशन का मूल्य, अवकलित अवधि का नकद मूल्य, सेवानिवृत्ति पर प्रदाता द्वारा देय ग्रुप सेवानिवृत्ति लिंक्ड बीमा योजना का बचत तत्व, नियोक्ता द्वारा सेवानिवृत्ति पर भुगतान, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति या निकासी लाभ और नैतिक या विशेष नैतिक सेवानिवृत्ति योजना ।

और यदि कर्मचारी की ( harness) विरासत में मृत्यु हो गई है, तो “सेवानिवृत्ति लाभ” उसी नियोक्ता के लिए उपर्युक्त लाभों का मतलब है जो  harness में मरने वाले कर्मचारी के लिए है। स्पष्टीकरण: – i) इस प्रकार के सभी मामलों में, ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल मरे हुए सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी को ही खाता खोलने की अनुमति हो। ii) और फिर, मरे हुए सरकारी कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण पत्र और आयु के प्रमाण के दस्तावेज इस प्रकार के वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता खोलते समय प्राप्त किए जाने चाहिए।

4. जमा पर ब्याज –

Maturity के बाद Extended सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाते में जमा राशि पर Maturity की तिथि पर या Extended Maturity की तिथि पर योजना के लागू दर पर ब्याज लगेगा।

5. Premature closure of account :

खाता extension की तिथि से एक साल के अवधि से पहले बंद किया जाता है, तो जमा के एक प्रतिशत राशि का कटौती किया जाएगा और बाकी राशि खाता धारक को भुगतान किया जाएगा।

6. Closure of Account :

नए नियमानुसार भी खाता खोलने के समय की जमा को हर तीन वर्ष की ब्लॉक अवधि के समाप्त होने के बाद या उस खाते की खोलने की तारीख से, extend किया गया था, एक आवेदन पर फार्म-3 में भुगतान किया जाएगा। और प्रावधान किया गया है कि मौजूदा खाता या खातों के बंद होने के बाद, डिपॉजिटर की आवश्यकता के अनुसार नए खाता या खाते फिर से खोले जा सकते हैं, जो अधिकतम जमा सीमा के अधीन हों।

7. Extension after maturity :

पहले, खाता धारक maturity अवधि को और तीन वर्ष के लिए बढ़ा सकता था परंतु अभी  खाता धारक एक और तीन वर्ष के ब्लॉक अवधि के लिए फॉर्म-4 में आवेदन करके खाते का खाता धारक एक और तीन वर्ष के ब्लॉक अवधि के लिए फार्म-4 में आवेदन करके खाते को विस्तारित कर सकता है, एक वर्ष की मैच्योरिटी की तारीख से या हर तीन वर्ष की ब्लॉक अवधि के समापन की तारीख से एप्लिकेशन देने के लिए।

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महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर :

प्रश्न : सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम किसके लिए है और क्या उसकी आयु सीमा है?

उत्तर: यह स्कीम केवल 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है।

प्रश्न : सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा की गई राशि पर ब्याज कितना है?

उत्तर: सरकार के निर्देशों के अनुसार, तिमाही ब्याज देय होगा, जो वर्तमान में 8.20% है।

प्रश्न : सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जमा की गई राशि की सीमा क्या है?

उत्तर: अब जमा की गई राशि की सीमा 30 लाख रुपये तक है, परंतु पेंशनर द्वारा प्राप्त या 30 लाख जो भी कम हो, पर लागू होगी।

प्रश्न : सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता कैसे बंद किया जा सकता है?

उत्तर: खाता extension की तिथि से एक साल के अवधि से पहले बंद किया जाता है, जिस पर एक प्रतिशत का कटौती किया जाता है।

प्रश्न : सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाता कितनी बार विस्तारित किया जा सकता है?

उत्तर: खाता विस्तारित करने के लिए, खाता धारक एक और तीन वर्ष के ब्लॉक अवधि के लिए आवेदन कर सकता है, तारीख से एप्लिकेशन देने के लिए।